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NPS Partial Withdrawal Rules: All You Need to Know

Swati Kumari

Updated: Jun 24, 2024



PFRDA ने 12 जनवरी 2024 को एक मास्टर सर्कुलर जारी करके NPS – National Pension System के पार्शियल विदड्रॉअल नियम को कंसोलिडेट किया है। आइए जानते हैं कि ये नियम क्या है।

सबसे पहला सवाल कि किन किन चीजों के लिए लिए पार्शियल विदड्रॉअल कर सकते हैं?

  1. बच्चे की हाईअर एडुकेशन के लिए और बच्चों की शादी के लिए। 

  2. अगर आप रेसिडेंशियल घर बना रहे है, या खरीद रहे है, अपने नाम पर या फिर अपने स्पाउज के साथ ज्वाइंट name पर । लेकिन अगर आपके के पास पहले से ही एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो पार्शियल विदड्रॉअल की इजाज़त नहीं होगी। 

  3. कुछ खास तरह की बिमारियों के इलाज के लिए – जैसे कैंसर, किडनी फेलियर, मेजर ऑरगन ट्रांसप्लांट वगैरह वगैरह। 

  4. अगर सब्सक्राइबर दिव्यांग हो जाए काम करने की हालत में ना हो, तो उसके मेडिकल और incidental खर्चे के लिए पार्शियल विदड्रॉअल किया जा सकता है। 

  5. अगर आप skill development या self-development के लिए कुछ करना चाहते हैं तो भी आप NPS अकाउंट से पार्शियल विदड्रॉअल कर सकते हैं।   

  6. और आखिर में, अपना काम शुरू करना चाहते हैं ,कोई स्टार्ट अप या वेंचर और चाहिए पैसे तो आप NPS अकाउंट से पार्शियल विदड्रॉअल कर सकते हैं। 

लेकिन NPS अकाउंट से पार्शियल विजड्रॉअल के लिए आपको कुछ शर्तों पूरी करनी होंगी 

  • अकाउंट कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए 

  • आपको जो टोटल contribution अमाउंट है, उसका 25 परसेंट से अधिक विदड्रॉ नहीं कर सकते। जब हम कह रहे हैं, आपका टोटल contribution , इसका मतलब है कि इसमें employer का contribution शामिल नहीं है। एक और अहम बात, जब ये कहा जा रहा है कि आपके contribution का max 25 परसेंट, तो इसका ये भी मतलब है कि आपके contribution पर जो कमाई हुई है, उसे यहां शामिल नहीं किया जाएगा। मान लें कि आपका contribution 100 रुपये का है, और वो अब बढ़ कर 150 हो गया है। तो आप जो विदड्रॉ कर पाएंगे तो 100 का 25 परसेंट, डेढ़ सौ का पच्चीस परसेंट नहीं। 

  • अगली शर्त, आप NPS के पूरे टेन्योर में सिर्फ और सिर्फ 3 बार पार्शियल विदड्रॉअल कर सकते हैं 

  • और आखिरी शर्त, उनके लिए जो 3 बार पार्शियल विदड्रॉअल करना चाहेंगे। देखिए, पहली बार के बाद दूसरे विदड्राअल के लिए आप सिर्फ incremental contribution  वाले अमाउंट का ही 25 परसेंट निकाल पाएंगे। समझिए इसको, अभी आपका contribution है 100, आपने निकाल लिए 25। आपके पास बचे 75। तीन साल बाद आपको फिर पैसे निकालने हैं, और बीते 3 साल में आपने 100 रुपये और contribute किए। आपको टोटल contribution है तो एक सौ पचहत्तर , लेकिन आप इसका  25 परसेंट नहीं निकाल पाएंगे। आपने जो 3 साल में 100 रुपये contribute किए है ना, उसी का 25 परसेंट निकाल पाएंगे।

 

इस लिंक पर क्लिक करके आप सर्कुलर पढ़ सकते हैं:  https://npstrust.org.in/sites/default/files/circulars-documents/MASTER_CIRCULAR-Partial_Withdrawal.pdf


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